रुड़की।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हरिद्वार इंजी. बी.सी. छिम्वाल द्वारा गौरव चैधरी निवासी आसफनगर को कार्य आदेश आदेशित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों के किनारे विकसित काशन चैराहा एवं बस अड्डा के किनारे विभिन्न प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, संस्थाओं, कंपनियों आदि के प्रचार-प्रसार एवं वाणिज्य व्यवसायिक उपयोग हेतु नियोजित साइन बोर्ड, होर्डिंग्स आदि के विज्ञापन लाइसेंस शुल्क वसूली ठेके की नीलामी कुछ बोली के आधार पर दो वित्तीय वर्षों की अवधि हेतु दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त लाइसेंस ठेका वसूली का कार्य अप-वीडियो नीलम शर्तों एवं अनुबंध के अधीन किया जाए। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपके द्वारा उपलब्धियों के अधीन लाइसेंस शुल्क वसूली कार्य किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में ठेकेदार के कर्मी सड़क के नजदीक स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां लगे साइन बोर्ड के लिए रसीद कटवाने को कहा, लेकिन पंप मालिक द्वारा कहा गया कि यह जगह पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में नहीं आता है। इस पर उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने मामले को रफा-दफा कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जिला पंचायत द्वारा जो वसूली का टेंडर लिया गया है, उसमें सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड व ग्रामीण क्षेत्र के इलाके की दुकान आती हैं या नहीं, लेकिन कुछ ठेकेदार गलत ढंग से अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी से शिकायत कर इस अवैध वसूली पर शिकंजा कसने की मांग की है। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही इस संबंध में जिला पंचायत के बाबू सतीश ने बताया कि जो बोर्ड किसी व्यक्ति ने कमर्शियल लाभ के लिये लगाये है। उनसे कर्मी शुल्क वसूल सकते है। पैट्रोल पंप पर लगाए गए प्रथानमंत्री के बोर्ड से कोई वसूली नही की जाएगी।