रुडकी (आयुष गुप्ता)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वाधान में रुड़की स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर काॅलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पैरालीगल वालंटियर्स (अधिकार मित्र) किरण सिंह एवं कोमल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं और अध्यापकगणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शिविर के दौरान अधिकार मित्र किरण सिंह और कोमल ने विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, उद्देश्यों और समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समाज के जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अवसर मिल सके। साथ ही पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सहायता प्राप्त करने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें कानून के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर में एंटी ड्रग यूनिट की स्थापना भी विधिवत रुप से कराई गई, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। वही छात्राओं को नालसा टोल फ्री नंबर 1090, और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 व पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या अपर्णा जिंदल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता शिविर छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यक्रम में अध्यापकगण सोनिया वर्मा, ज्योति कुमारी, शालिनी गुप्ता सहित अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी विद्यार्थियों को जागरूक करने में सहयोग दिया। शिविर में सेकड़ांे की संख्या में छात्राओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को गंभीरता से सुना और विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं भी व्यक्त की। अंत में विद्यालय परिवार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार एवं अधिकार मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा जताई। अधिकार मित्र किरण सिंह एवं कोमल ने कहा कि समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार इस प्रकार के शिविर लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों को जान सकें और एक जागरूक समाज का निर्माण हो सके। अधिकार मित्र किरण सिंह और कोमल ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्कूलों, काॅलेजों, ग्राम पंचायतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रशासनिक कार्यालयों तथा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे मे बताया जाता है। साथ ही आम जनमानस को उनके अधिकारों की जानकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से निःशुल्क कानूनी सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है।

