देहरादून । उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर बवाल मचा हुआ है। भीषण सर्दी के बीच लोग सड़क पर प्रदर्शन कर अपना आशियाना बचाने की गुहार लगा रह हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होनी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, और भारतीय रेल को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है।वनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर नैनीताल हाईकोर्ट अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। हल्द्वानी में 4365 परिवारों को 29 एकड़ रेलवे भूमि पर बने अपने घर खाली करने होंगे। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर को अपना निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रेलवे से अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। वनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब तीन दिन बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। नैनीताल हाईकोर्ट अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है।
हल्द्वानी में 4 हजार मकानों पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट में आया यह फैसला

Read Time:1 Minute, 54 Second