एक और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

ipressindia
0 0
Read Time:8 Minute, 0 Second

*एक और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित*

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से अमल में ला रहा है। इसी क्रम में भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह द्वारा एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया है।

जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द विकास खण्ड लक्सर के कश्यप बस्ती में सी०सी० सडक निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को प्रकरण में जॉच के निर्देश दिए गए थे। इस कम में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2025 को ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द में मौके पर जा कर शिकायत में उल्लेखित सडक की जाँच की गयी। सहायक जिला पचांयत राज अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2025 कार्यालय में प्रस्तुत की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि शिकायत में उल्लेखित सडक ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि से निर्मित की गयी है। जॉच के दौरान् ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शंकरदीप, कनिष्ठ अभियन्ता (पं०) (आऊटसोर्स) श्री मनोज कुमार, सहायक विकास अधिकारी (पं०) विकास खण्ड लक्सर श्रीमती रचना, शिकायतकर्ता श्री सुमित कुमार व ग्रामवासी उपस्थित थे। शिकायत में उल्लेखित सडक जयपाल के घर से प्रदीप के घर की ओर सी०सी० सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द द्वारा कराया गया था। जाँच आख्यानुसार सडक की गुणवत्ता खराब पायी गयी, सड़क के किनारे नाली का निर्माण बिना लेवल के औचित्यहीन रूप से सी०सी० मार्ग के ऊपर बनायी गयी थी, जिसके कारण निर्मित सडक पर पानी और कीचड भरा पाया गया। सडक की खराब गुणवत्ता के कारण ही जल भराव की समस्या व शिकायत हो रही है। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या में अवगत कराया कि उक्त सी०सी० मार्ग निर्माण का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अकौढा खुर्द, कनिष्ठ अभियन्ता (पं०) (आऊटसोर्स) लक्सर व ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के दौरान समय-समय पर निरीक्षण न करने के कारण सी०सी० मार्ग की गुणवत्ता खराब रही है।

जबकि उक्त सी०सी० मार्ग की जाँच व कार्यवाही अभी गतिमान थी कि श्री समित कुमार खत्री पुत्र श्री विश्वास निवासी अकौडा खुर्द विकास खण्ड लक्सर जनपद हरिद्वार ने यह शिकायत प्रेषित की कि उक्त शिकायत में उल्लेखित खराब गुणवत्ता की सड़क पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शंकरदीप एवं कनिष्ठ अभियन्ता (पं०) (आऊटसोर्स) श्री मनोज कुमार द्वारा लीपा-पोती के उद्देश्य से सडक के ऊपर नयी सी०सी० मार्ग डाल दी गयी है। इस शिकायत की सत्यापन हेतु कार्यालय पत्र संख्या 991 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं०) विकास खण्ड लक्सर को निर्देशित किया गया, जिस पर सहायक विकास अधिकारी (पं०) लक्सर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 में अवगत कराया गया कि उनके स्थलीय निरीक्षण दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 को उन्होनें यह पाया कि उक्त शिकायत में उल्लेखित सडक ‘जयपाल के घर से प्रदीप के घर की ओर सी०सी० रोड पर ग्राम प्रधान अकौढा खुर्द और सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अकौढा खुर्द द्वारा पुनः नयी सी०सी० रोड डाल दी गयी है। यह प्रकरण में जाँच को प्रभावित करने और मूल स्वरूप से छेडछाड कर जॉच को पूर्णतया भ्रमित व प्रभावित करने के प्रयास को परिलक्षित कर रहा है। इस प्रकार श्री शंकरदीप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध उक्त अभिकथन इतने गम्भीर है कि इनके स्थापित हो जाने पर श्री शंकरदीप को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इस गम्भीर अनियमितता के दृष्टिगत् श्री शंकरदीप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द विकास खण्ड लक्सर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा।

निलम्बन अवधि में श्री शंकरदीप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द विकास खण्ड लक्सर को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 में 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अर्थ औसत वेतन/वेतन पर देय मंहगाई भत्ता भी देय होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन काल में इस शर्त पर देय होगें कि सम्बन्धित कमचारी द्वारा इन मदों पर वास्तव में व्यय किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्री शंकरदीप इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति या व्यवसाय में नही लगे है। निलम्बन अवधि में श्री शंकरदीप, निलम्बित ग्रा०पं०वि०अ० को कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर से सम्बद्ध करते हुए निर्देशित किया जाता है कि बिना सहायक विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर की पूर्व अनुमति के कार्यालय से कार्यालय समय में अनुपस्थित नही रहेगें।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कैडेट्स ने सीखा, कैसे बनाई जाती है ड्रम और प्लास्टिक की बोतलों से राफ्ट

कैडेट्स ने सीखा, कैसे बनाई जाती है ड्रम और प्लास्टिक की बोतलों से राफ्ट एनसीसी कैडेट्स ने सीखे बाढ़ से बचाव के टिप्स युवा आपदा मित्र परियोजना के अंतर्गत दूसरे दिन का प्रशिक्षण संपन्न हरिद्वार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण […]
echo get_the_post_thumbnail();

Subscribe US Now

[mc4wp_form id="88"]
Share